तुकाराम मुंढे
खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मुंबई के पांच प्रतिष्ठित क्लबों को बड़ा झटका देते हुए उनके FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इसे मुंबई में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। जांच के दौरान इन क्लबों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए गए। इसके बाद तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने यह सख्त कार्रवाई की।
जिन क्लबों के FSSAI लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, वे हैं- CCI क्लब, नरीमन पॉइंट, MIG क्लब, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), RK जुहू जिमखाना, द अपर्णा जुहू जिमखाना और विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब।
जांच में सामने आए प्रमुख उल्लंघन
शाकाहारी और मांसाहारी भोजन तैयार करने के क्षेत्रों का उचित विभाजन नहीं था, भोजन तैयार करने और कचरा निस्तारण वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जीवित कॉकरोच और मक्खियां मिलीं, कोल्ड स्टोरेज में रखे खाद्य पदार्थों पर छत से पानी टपकता पाया गया, नालियां जाम थीं और कॉकरोच ट्रैप गंदगी से भरे हुए थे, जिससे अस्वच्छ वातावरण बना हुआ था, रसोई के प्लेटफॉर्म पर झाड़ू रखी जा रही थी, जिससे भोजन दूषित होने का खतरा था और सड़ी-गली सब्जियां, अत्यधिक पके मशरूम और एक्सपायरी खाद्य पदार्थ संग्रहित पाए गए, FIFO (First In First Out) और FEFO (First Expire First Out) प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था तथा खाद्य पदार्थों पर उचित लेबलिंग नहीं थी, भोजन के संपर्क में आने वाले बर्तनों को धोने और संभालने के दौरान सीधे जमीन पर रखा जा रहा था, रंग-कोड वाले चॉपिंग बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा रहा था, जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा बढ़ गया था, भोजन के संपर्क में आने वाले उपकरणों, फर्श और ड्रेनेज में ग्रीस, गंदगी, कीचड़ और जमा पानी पाया गया, दरवाजे चिकने और जलरोधी नहीं थे, जिससे कीटों के प्रवेश की संभावना थी, कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, कच्चे माल का उपयोग करने से पहले उसकी ठीक से सफाई और जांच नहीं की जाती थी, तलने में इस्तेमाल किए गए तेल का रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था, दीवारें और छत जर्जर थीं तथा उनके कण भोजन में गिर रहे थे, पका हुआ भोजन निर्धारित तापमान पर संग्रहित नहीं किया जा रहा था, रसोई का ड्रेनेज सिस्टम खराब स्थिति में था, जिससे कीटों के पनपने का खतरा था, खाना बनाने के उपकरण जंग लगे हुए थे और उन्हें साफ करना आसान नहीं था, पैकेजिंग सामग्री फूड-ग्रेड प्रमाणित नहीं थी, उपकरणों को उपयोग से पहले और बाद में सैनिटाइज नहीं किया जाता था, परिसर में विशेष रूप से मक्खियों का प्रकोप पाया गया, खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों द्वारा दस्ताने, टोपी और एप्रन का उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा व्यक्तिगत स्वच्छता की अनदेखी की जा रही थी, आंतरिक या बाहरी खाद्य सुरक्षा ऑडिट नहीं कराया गया था।
MIG क्लब में जांच में पाया गया कि नेवुला कैटरिंग सर्विसेज नामक संस्था बिना वैध FSSAI लाइसेंस के कैटरिंग अनुबंध के तहत परिसर में कार्य कर रही थी। खरीद और बिक्री के सभी लेनदेन इसी अनधिकृत संस्था के नाम पर किए जा रहे थे, रसोई में जीवित कॉकरोच और मकड़ियों के जाले पाए गए, क्लब ने लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचित किए बिना और पूर्व अनुमति लिए बिना परिसर तथा प्रबंधन संरचना में बदलाव किए, जो FSSAI लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है।
